चंद्रपुर जिले में धारा 37(1)(3) के तहत आदेश लागु ...
चंद्रपुर जिले में धारा 37(1)(3) के तहत आदेश लागू
24 ऑगस्ट
चंद्रपूर - जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर विनय गौड़ा ने जारी किया। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत 16 अगस्त से 31 अगस्त, 2023 तक कर्फ्यू लगाया गया है।
इस आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना बैठकें, मार्च, समारोह और जुलूस आयोजित नहीं किए जा सकते। पांच या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, गलियों या चावड़ियों में एकत्र नहीं होंगे या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। हथियार, तलवारें, भाले, भाले, बंदूकें, रिवॉल्वर, छूरी, कांटे या लाठी या कोई अन्य वस्तु जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम हो, कोई नमक, तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी स्थान पर या आधिकारिक कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति कोजिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर पदार्थ या विस्फोटक नहीं ले जाया जाएगा। पत्थर या अन्य मिसाइलें या यंत्र रखना, जमा करना या बनाना, व्यक्तियों की आकृतियाँ, चित्र प्रदर्शित करना, सार्वजनिक रूप से प्रचार करना, गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, साथ ही ऐसे भाषण देना जो शालीनता और नैतिकता को खतरे में डालते हों या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हों या भावुक भाषण देना , इशारे करना, चित्र, संकेत, तख्तियां या कोई अन्य जिन्न या वस्तु बनाना, उनका प्रदर्शन करना, जनता में उसका प्रसार करना आदि निषिद्ध है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय गौड़ा जी ने कहा कि यह आदेश 16 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक चंद्रपुर जिले के संपूर्ण परिचालन क्षेत्र के लिए लागू होगा. जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी विनय गौडा द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है.
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