नाबालिक भातिजी का किया रेप , पिढीत लडकी सात महिने से प्रेग्नेंट , बीड district की घटना मची खलबली....
Maharashtra - बीड जिल्हा
बीड में बिगड़े रिश्ते एक चौंकाने वाली घटना घटी है. चचेरे भाई द्वारा भतीजे से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। यह घटना बीड (beed) जिले के आष्टी (ashti)तालुका के एक गांव में घटी.
आरोपी 30 वर्षीय चचेरे भाई ने अपने नाबालिग भतीजे से दुष्कर्म किया। इस हत्यारे चाचा ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। पीड़ित लड़की को पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यह बात उस वक्त उनकी मेडिकल जांच के दौरान सामने आई। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित नाबालिग सात माह की गर्भवती है..
पिछले कुछ महीनों से राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो रिश्तों को तार-तार कर देगी. ऐसी ही एक घटना अब बीड जिले में सामने आई है. इस घटना के बाद बीड में हड़कंप मच गया है. रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण अभिभावकों में चिंता का माहौल है।
आरोपी चचेरे भाई की कुछ दिन पहले ही शादी हुई है. हालाँकि, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने भाई के घर में रहता था। उसने साजिश के तहत पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब घर में कोई नहीं था. आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए पीड़ित नाबालिग लड़की प्रताड़ना सह रही थी. हालांकि, पेट दर्द के कारण नाबालिग लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस वक्त ये सब खुलासा हुआ है.
इन सभी मामलों के बाद पीड़ित बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर अंभोरा थाने में आरोपी चचेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस घटना की जानकारी होने के बाद आरोपी चाचा फरार हो गया है. पुलिस मामला दर्ज होने के बाद अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.
9 साल की नाबालिग बच्ची से हुआ रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
बीड जिले के अंबाजोगाई तालुका में 9 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले 23 वर्षीय युवक को अंबाजोगाई सत्र न्यायालय ने बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम किरण शेरेकर है और उसने डेढ़ साल पहले नौ साल की बच्ची से रेप किया था. इस मामले में पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी किरण को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
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