चंद्रपुर: स्कूल परिसर में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश...Chandrapur: Order to take action against those selling tobacco in school premises...

चंद्रपुर: स्कूल परिसर में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश...


चंद्रपूर जिल्हा :- कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. ने स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। द्वारा दिया गया है साथ ही स्वास्थ्य विभाग को विशेष अभियान चलाकर फ्लेवर्ड तंबाकू, जिसकी बिक्री प्रतिबंधित है, का स्टॉक जब्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.


राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर कलेक्टर गौड़ा ने उक्त आदेश दिये. जिला सर्जन डाॅ. महादेव चिंचोले, पुलिस उपअधीक्षक राधिका फड़के, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ .अशोक कटारे, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) राजकुमार हीवरे, स्वास्थ्य विभाग के जिला सलाहकार डाॅ. श्वेता सावलिकर उपस्थित थीं। इस अवसर पर कलेक्टर ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों की समीक्षा की. उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान के तहत पुलिस और शिक्षा विभाग की मदद लेने की बात कही.

इस अवसर पर नगर चिकित्सा अधिकारी डॉ. वनिता गर्गेलवार, डॉ. नयना उत्तरवार, शिक्षा विभाग समागम समन्वयक सूर्यकांत भड़के, उप शिक्षा अधिकारी निखिता ठाकरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी. शि. सत्कार, स्थानीय अपराध शाखा के अपर्णा मानकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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