चंद्रपुर: मुख्य बस स्टैंड से 10 किमी के दायरे तक ऑटो रिक्शा परमिट की अनुमति है.Chandrapur: Auto rickshaw permit is allowed up to a radius of 10 km from the main bus stand.
चंद्रपुर: मुख्य बस स्टैंड से 10 किमी के दायरे तक ऑटो रिक्शा परमिट की अनुमति है.
चंद्रपूर जिल्हा :- महानगरपालिका क्षेत्र में जारी किए गए ऑटोरिक्शा लाइसेंस को चंद्रपुर शहर के मुख्य बस स्टैंड से 10 किमी के दायरे तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति दी गई है.
इस संबंध में कलेक्टर विनय गौड़ा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई. बैठक में पुलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे व अन्य उपस्थित थे.
बैठक के प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम के निकट बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी-अर्धसरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में आने-जाने के लिए लाइसेंस के हस्तांतरण एवं व्यवसाय करने की अनुमति दी गयी है. . सभी ऑटो चालकों-मालिकों के साथ-साथ नागरिकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए.
दाहिनी ओर के दरवाजे पर रोक न लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई:
यात्रियों की सुरक्षा के लिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऑटोरिक्शा के दाहिनी ओर के दरवाजे को लोहे की पट्टी से बंद कर देना चाहिए और यात्रियों को ऑटोरिक्शा के बाईं ओर से ही उतारना चाहिए। सभी ऑटोरिक्शा चालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.
आगे की सीट पर यात्री बैठे तो जुर्माने की कार्रवाई:
साथ ही ऑटोरिक्शा चालक द्वारा वाहन में आगे की सीट पर यात्री बैठाने पर लाइसेंस निलंबन की विभागीय कार्यवाही को 1 जनवरी 2024 से निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
ऐसी है अपराध की प्रकृति
किसी यात्री को ऑटोरिक्शा के चालक के बगल वाली अगली सीट पर ले जाना और यात्री को ऑटोरिक्शा के दाहिनी ओर से उतरने से रोकने के लिए दाहिनी ओर के दरवाजे को लोहे की पट्टी से बंद कर देना, ऐसा न करने पर 10 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा या 500 रुपये का जुर्माना. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे ने बताया कि दूसरे अपराध पर 20 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि तीसरे अपराध पर 30 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा या 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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